"क्रिप्टो ठगी केस में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला – आरोपी की जमानत याचिका खारिज"

 

🚨 क्रिप्टो ठगी केस: हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

          

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🔍 Highlights

  • क्रिप्टोकरंसी से अर्थव्यवस्था पर खतरा
  • निवेशकों से करोड़ों की धोखाधड़ी
  • हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: क्रिप्टोकरंसी से जुड़े एक बड़े घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक प्रमुख आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि क्रिप्टोकरंसी जैसे अनियमित माध्यम देश की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं।

न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया की पीठ ने कहा, “क्रिप्टोकरंसी मान्यता प्राप्त मुद्रा को अप्रत्याशित रूप में परिवर्तित कर देती है, जिससे वित्तीय व्यवस्था अंधकार में जा सकती है।”

इस मामले में आरोपित उमेश वर्मा नामक व्यवसायी पर आरोप है कि उसने दुबई स्थित Pluto Exchange के जरिए भारत के निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी की।

कोर्ट ने कहा कि आर्थिक अपराधों की गंभीरता को देखते हुए राहत नहीं दी जा सकती और याचिका को खारिज कर दिया।

📌 निष्कर्ष:

भारत में क्रिप्टोकरंसी के नियमन की जरूरत लगातार महसूस की जा रही है। ऐसे मामले निवेशकों को सतर्क करते हैं कि वो अनियमित माध्यमों में निवेश करते समय सावधानी बरतें।

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